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समय से पहले भी रिटायर किए जा सकते हैं केंद्रीय कर्मचारी: मोदी सरकार


न्यूज डेस्क: केंद्र की मोदी सरकार सभी विभागों के कर्मचारियों की डाटाबेस तैयार कर रही हैं। इसके लिए सभी विभाग को सूचना भेज दी गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने साफ किया है कि सार्वजनिक हित में केंद्रीय कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर किया जा सकता है। सरकार के पास ऐसा करने का पूरा अधिकार हैं।


खबर के मुताबिक सरकार को 50/55 साल की आयु या फिर नौकरी में 30 वर्ष पूरा कर लेने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट करने का अधिकार है। सरकार ऐसे कर्मचारियों को रिटायर कर सकती हैं। साथ ही साथ इनकी सेवा समाप्त हो सकती हैं।


आपको बता दें की इसके अलावे फंडामेंटल रूल 56(जे)/आई और सीसीएस (पेंशन) रूल्‍स के रूल 48 के संदर्भ में ऑर्डरी किए गए थे। उस आदेश में सरकारी कर्मचारी का परफॉर्मेंस रिव्यू 50/55 साल की उम्र या 30 साल की नौकरी को मजूरी दी गई थी। इसके तहत ही केंद्र सरकार ऐसे कर्मचारियों को रिटायर कर सकती हैं। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी हैं।

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