
यदि आपको अभी से अपने भविष्य को लेकर चिंता सता रही है और आप निवेश करने के मूड में हैं तो आपके सुरक्षित भविष्य के लिए मोदी सरकार की अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सबसे सही स्कीम रहेगी। इस प्लान के अंतर्गत अभी से थोड़ा-थोड़ा निवेश कर आप बुढ़ापे के लिए एक निश्चित पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। निवेश के लिए 18 साल की उम्र होना जरूरी है। इस उम्र में निवेश की शुरुआती रकम 42 रुपये है। इस योजना के फायदे की बात करें तो 60 साल की उम्र होने के बाद आजीवन एक निश्चित राशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके सहयोगी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये मिलती है पेंशन
अटल पेंशन योजना- केंद्र सरकार की इस योजना का मकसद असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आर्थिक मदद प्रदान करना है। इस योजना के तहत 1 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये प्रति महीने तक पेंशन दी जाती है।
अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है तो आप भी इस स्कीम से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति अटल पेंशन योजना के तहत अपना खाता खुलवा सकता है। इस सरकारी योजना की सबसे खास बात यह है कि जितनी जल्दी इस योजना में निवेश किया जाएगा, उतना ही फंड जमा होगा।
वित्त वर्ष 2020-21 के 17 लाख से अधिक खाते खुले
प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 260 एपीवाई सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए 17 लाख से अधिक APY खाते खोले गए हैं। जिसके बाद से अब अटल पेंशन योजना के सदस्यों की संख्या 2.4 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। ये आंकड़ा 20 अगस्त 2020 तक का है। अंशधारकों की संख्या सालाना आधार पर इस साल अक्टूबर के अंत में 34.51 प्रतिशत बढ़कर 2.45 करोड़ पहुंच गयी जो एक साल पहले अक्टूबर 2019 में 1.82 करोड़ थी।
एपीवाई स्कीम के फायदे
सबसे खास बात इस योजना की ये है कि केवल जीते जी ही नहीं, बल्कि मरने के बाद भी परिवार को आर्थिक रूप से सहायता मिलती रहती है।
मरने के बाद भी चालू रख सकते हैं खाता
मात्र 42 रुपये में ये स्कीम ली जा सकती हैं। यदि आप प्रति माह 42 रुपये जमा करते हैं तो 60 साल की उम्र में 1 हजार रुपये प्रति महीने मिलेगा। वहीं 210 रुपये जमा करने पर पर आपको हर महीने 5 हजार रुपये मिलेंगे।
दूसरी बात यदि 60 साल से पहले ही योजना से जुड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी इस योजना में पैसे जमा करना जारी रख सकती है और 60 साल के बाद हर महीने पेंशन पा सकती है। दूसरा विकल्प यह है कि उस व्यक्ति की पत्नी अपने पति की मौत के बाद एकमुश्त रकम का दावा कर सकती है। अगर पत्नी की भी मौत हो जाती है तो एक एकमुश्त रकम उनके नॉमिनी को दे दी जाती है। आपको निचे दी गयी ये खबरें भी बहुत ही पसंद आएँगी।
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