
दिल्ली दंगा मामला (Delhi riots) के दौरान पुलिस को पिस्टल दिखा कर धमकाने के आरोपी शाहरुख पठान को हाई कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने शाहरुख की बेल अर्जी खारिज करते हुए पुलिस से भी जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई 5 अप्रैल को होगी. इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
'हीरो' बने थे तो करो कानून का सामना
कोर्ट ने कहा कि हिंसा के दौरान शाहरुख की मंशा हीरो बनने की थी, ऐसे में अब उसे कानून का सामना करना होगा.
जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में कहा, 'अगर आप कानून हाथ में लेते हैं और हीरो बनते हैं तो आपको कानून का सामना भी करना होगा. गौरतलब है कि आरोपी ने अपने पिता की देखभाल के लिए जमानत मांगी थी.
24 फरवरी की ये तस्वीर हुई थी वायरल, जानिए पूरा मामला
शाहरुख पठान को फरवरी में हुए दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के दौरान एक पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानते हुए देखा गया था. उसकी ये तस्वीर जमकर वायरल हुई थी. मौजपुर (Maujpur) चौक पर पुलिस को 24 फरवरी को दो गुटों के बीच हंगामे की खबर मिली थी. जहां एक गुट नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का समर्थन कर रहा था तो दूसरा इसका विरोध में था. शांतिपूर्वक प्रदर्शन देखते देखते हिंसक हो गया फिर दोनों ओर से पथराव शुरू हुआ. दोनों तरफ से ईंट-पत्थर फेंकने के साथ आगजनी, गोलीबारी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थीं. आपको निचे दी गयी ये खबरें भी बहुत ही पसंद आएँगी।
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