
आधार और पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड आज के समय हमारी पहचान अहम दस्तावेज हो गए हैं. इनके बिना हम ना तो बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं और ना ही कई और जरूरी काम कर सकते हैं. अब पैन कार्ड और आधार को लेकर नई सूचना आई है. पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च, 2021 है. अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी इसे लिंक करा लें. अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो 31 मार्च के बाद जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उनके पैन कार्ड को एक अप्रैल 2021 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा.
एक बार अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो फिर से दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए भी पैन के साथ आधार नंबर देना जरूरी है. मालूम हो कि पैन से आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून 2020 थी, जिसे बढ़ाकर सरकार 31 मार्च 2021 तक कर दिया है. अब इस निर्धारित तारीख तक जो लोग लिंक नहीं कराएंगे. उन्हें भविष्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.
ITR के साथ GST आदि फाइल करने और अन्य सराकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी उन्हें परेशानी होगी. ऐसे में आधार और पैन कार्ड से जुड़ी हुई हम आपके लिए आज वो सारी जानकारी लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप सारे काम कर सकते हैं.
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