PATNA= अनलॉक-10: आपदा प्रबंधन समूह ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, कोविड नियम नहीं मानने पर बंद होगी मंडी व दुकानें, ओमीक्रोन: जांच तेज करें व विदेशी यात्रियों पर निगरानी बढ़ाएं राज्य, बारात जुलूस व डीजे की इजाजत फिलहाल नहीं : कोरोना के नए स्वरूप ओमीक्रोन के खतरे से निपटने के लिए मंगलवार को केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया। राज्यों को अलर्ट करते हुए कहा कि विदेशी यात्रियों पर निगरानी बढ़ाएं और जांच में तेजी लाएं।
बारात जुलूस व डीजे की इजाजत फिलहाल नहीं : अनलॉक-9 में दी गई ढील को अनलॉक-10 में बरकरार रखा गया है। स्कूल-कॉलेज, कोचिंग पुराने नियमों की तरह ही खुले रहेंगे। शादी समारोह में बारात जुलूस और डीजे की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है।
केंद्रीयस्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवोंसंग बैठक की और कहा कि ओमीक्रोन की निगरानी के लिए जांच तुरंत तेज की जाए और विदेशी यात्रियों पर निगरानी बढ़ाई जाए। इस मौके पर आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा,ऐसा नहीं है कि ओमीक्रोन स्वरूप आरटी-पीसीआर और आरएटी जांच की पकड़ में नहीं आता। राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे किसी मामले की शीघ्र पहचान के लिए जांच तेज करें। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को सलाह दी कि वे विभिन्न हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सीमापार बिंदुओं से देश में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखें। देखें
कोविड-19 की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं होने पर मंडी और दुकानों को अस्थाई तौर पर बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने भीड़भाड़ वाले स्थान, जिसमें सब्जी मंडी और बाजार आदि शामिल हैं, वहां कोरोना की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन को यह अधिकार दिया है। ऐसे स्थानों पर यदि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है तो जिला प्रशासन उन्हें अस्थाई तौर पर बंद करने के साथ अन्य सख्त कार्रवाई भी कर सकता है।
आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए फैसलों के बाद गृह विभाग द्वारा अनलॉक-10 के दिशा-निर्देश मंगलवार को जारी कर दिए गए। यह 1-15 दिसंबर तक के लिए प्रभावी होगा। अनलॉक-9 में जो दिशा-निर्देश दिए गए उन्हें भी इसमें लागू रखा गया है। कोविड के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन को देखते हुए कुछ एहतियात बरतने के भी निर्देश अनलॉक-10 में दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को हवाई जहाज से आनेवाले यात्रियों की निश्चित रूप से कोरोना जांच करने को कहा गया है। 72 घंटे की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जिसके पास होगी, उन्हें इस जांच से छूट दी गई है। वहीं, जिन देशों में ओमीक्रोन वेरिएंट के मरीज पाए गए हैं, वहां से आनेवाले यात्रियों की विशिष्ट रूप से जांच कराई जाएगी। साथ ही, वैसे देशों से आनेवाले यात्रियों को क्वारंटाइन करने पर भी विचार किया जा सकता है। गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में स्वास्थ्य विभाग को वैसे राज्यों, जहां कोविड के ज्यादा मामले या डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले आ रहे हैं, वहां से आनेवाले यात्रियों की रैपिड एंटीजन टेस्ट कराई जाएगी। इन्हे भी जरूर पढ़ें
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