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जानें पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में पुश्तैनी जमीन बेचने के नियम



न्यूज डेस्क: बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में कई ऐसे लोग हैं जो अपने पुश्तैनी जमीन को बेचना चाहते हैं। लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण लोग अपनी पुश्तैनी जमीन नहीं बेच पाते हैं।
आज इसी विषय में कानून के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे की बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने के नियम क्या हैं। हम किसतरह से अपनी पुश्तैनी जमीन को बेच सकते हैं।

जानें पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में पुश्तैनी जमीन बेचने के नियम?

1 .बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने को लेकर सरकार के द्वारा नियम बनाये गए हैं। उस नियम का पालन करते हुए आप आसानी से जमीन को बेच सकते हैं।

2 .बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले आपको पारिवारिक बंटवारा करना होगा। साथ ही जमीन की दाखिल-खारिज अपने नाम से करानी पड़ेगी।

3 .पारिवारिक बंटवारे में बेटियों की भी हिस्सेदारी होगी। अगर भाई जमीन बेचना चाहते हैं तो बहनों का हिस्सा सुरक्षित रहेगा या उनसे लिखित सहमति लेनी होगी।

4 .जब जमीन की जमाबंदी आपके नाम हो जाएगी। इसके बाद आप पुश्तैनी जमीन को आसानी से बेच सकते हैं।

5 .वहीं तीन पीढ़ियों से जमाबंदी नहीं होने की स्थिति में पहले वंशावली बनानी होगी। इसके बाद आप जमीन को बेच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप किसी वकील की सलाह ले सकते हैं।

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