नई दिल्ली।PM Awas Yojana: आपको बता दें कि पीएम आवास योजना एक केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना में देश के कमजोर और मध्यवर्गीय लोगों को रहने के लिए घर दिया जाता है। इसके साथ ही इसके लिए सरकार की ओर से बैंक लोन पर सब्सिडी भी दी जाती है। ताकि उन्हें सस्ते दर पर मकान में जाए। पीएम आवास योजना में लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस योजना को 2024 तक के लिए लागू रखने का एक फैसला किया गया था। इसके साथ ही इसके अंतर्गत केवल पीएम आवास योजना ग्रामीण की अवधि को बढ़ाया गया है इससे अब ग्रामीण इलाकों में रह रहे लाखों लोगों को इसका भरपूर लाभ मिल सकेगा।
योजना में 95 लाख घरों का होगा निर्माण
आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ पक्के मकान आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है. लेकिन अभी तक इस योजना के तहत 2 करोड़ पक्के मकान ही बन पाए हैं। शेष 95 लाख घरों का निर्माण अभी बाकी है। ऐसे में इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा पीएम आवास योजना की गति बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बचे हुए मकानों का काम पूरा करने के बाद जल्द ही उन्हें लोगों को मुहैया कराया जाएगा। आज हम आपको पीएम आवास योजना ग्रामीण के बारे में ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इसके लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।
योजना में घर के लिए कितनी सब्सिडी दी जाएगी
पीएम आवास योजना के तहत सरकार द्वारा घर खरीदने के लिए बैंक ऋण पर 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी आय वर्ग के अनुसार दी जाती है। इसमें कमजोर आय वर्ग वालों को तरजीह दी जाती है। पीएम आवास योजना के तहत कर्ज लेने पर सरकार की ओर से आपको ब्याज में अधिकतम 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इसके तहत सब्सिडी का लाभ आय वर्ग के अनुसार ब्याज में दिया जाता है। इसमें 3 लाख रुपये तक के आय वर्ग के लोग EWS हाउस के लिए आते हैं।जिस पर 6.50 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाती है। एलआईजी घरों के लिए 3 से 6 लाख के आय वर्ग के लोगों को 6.50 प्रतिशत ब्याज छूट भी दी जाती है। वहीं मिग वन, जिसमें 6 से 12 लाख के आय वर्ग के लोग आते हैं, उन्हें 4 प्रतिशत ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के MIG-II लोगों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन दिया जाता है। इस तरह ऊपर दी गई अधिकतम सब्सिडी क्रमशः 267280 रुपये, 267280, 235068 और 230156 है।
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