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मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए SC की मंजूरी, इन नियमों व शर्तों का करना होगा पालन.....



सुप्रीम कोर्ट ने केवल 5 लोगों के साथ मुहर्रम जुलूस निकालने की इजाजत फिलहाल नहीं दी है. याचिकाकर्ता की मांग है कि कोरोना संकट काल में सरकारी गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिसमें केवल 5 लोगों को ही शामिल किया जाएगा.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि मुहर्रम जुलूस पूरे देश में जगह-जगह निकलेगा, इसलिए हर राज्य सरकार की मंज़ूरी या उनका पक्ष सुनना जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि वो अपनी याचिका में 28 राज्य की सरकारों को भी वादी बनाएं, जिसके बाद सुनवाई होगी

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुहर्रम जुलूस तो हर साल निकलती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना हर साल नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

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