नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। EPFO की अपने 6 करोड़ से अधिक अंशधारकों को त्योहारों से पहले बड़ा तोहफा देने की तैयारी है।
अभी हाल ही में EPFO सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक हुई। इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि EPF खाताधारकों की बीमा राशि में 1 लाख रुपए की वृद्धि की जाए। अभी यह राशि 6 लाख रुपए है, जो अब बढ़कर 7 लाख रुपए तक हो जाएगी। किसी भी EPF खाताधारक के निधन पर उसके परिवार को यह पैसा मिलता है।
यह बीमा राशि आखिरी 12 महीनों के वेतन के आधार पर तय की जाती है। इसके लिए लिंक्ड बीमा योजना, 1976 (EDLI) में संशोधन होने जा रहा है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
EDLI योजना के तहत सभी EPF खाताधारकों को अनिवार्य बीमा कवर मिलता है। प्राकृतिक, बीमारी या दुर्घटना की वजह अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो नामित व्यक्ति को इस राशि का एकमुश्त भुगतान कर दिया जाता है। ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (EPF and Miscellaneous Provisions Act, 1952) के तहत आने वाले सभी संगठन ईडीएलआई के लिए नामांकित किए जाते हैं।
नियोक्ता और केंद्र सरकार, दोनों EDLI योजना में योगदान देते हैं। कर्मचारी को लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में पैसा जमा करने के लिए योगदान करने की जरूरत नहीं है। इस योजना के तहत दावा राशि बीते 12 महीनों में औसत मासिक वेतन का 30 गुना है जो अधिकतम 7 लाख है।
गौरतलब है कि ईपीएफओ केंद्रीय बोर्ड की बैठक में पीएफ पर मिलने वाले ब्याज की दर 8.50 प्रतिशत रखने की सिफारिश हुई है। केंद्रीय बोर्ड का कहना है कि वह 2019-20 के लिए ईपीएफ खाताधारकों को दो किश्तों में 8.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान देगा। अभी 8.15 प्रतिशत ब्याज की राशि मिलती, तो वहीं शेष 0.35 फीसदी दिसंबर में जमा किया जाएगा।
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